विद्युत सुरक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के ऊर्जा विभाग के अधीन शासकीय विभाग है। निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तराखण्ड शासन, विद्युत सुरक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, जिन्हें विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 162 के अन्तर्गत राज्य के लिए मुख्य विद्युत निरीक्षक नियुक्त किया गया है। विद्युत सुरक्षा विभाग का मुख्यालय पंचायतघर, बडी मुखानी, निकट हीरा कॉन्वेन्ट स्कूल, हल्द्वानी , जिला-नैनीताल में स्थित है तथा प्रदेश में दो मण्डलीय कार्यालय ( पिथौरागढ एवं गोपेश्वर, जिला चमोली ) एवं तीन जोनल कार्यालय ( हल्द्वानी, देहरादून एवं रूड़की ) हैं। विद्युत सुरक्षा विभाग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम 2010 के अन्तर्गत राज्य में विद्युत सुरक्षा सम्बन्धी कार्य जैसे विद्युत दुर्घटनाओं की जाँच, विभिन्न विद्युत अधिष्ठापनों की जाँच, इलेक्ट्रिकल ड्रॉइंग की जाँच/अनुमोदन तथा विद्युत स्थापना कार्य के ठेकेदारों को लाइसेन्स दिये जाने आदि कार्य किये जाते हैं । विभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्न प्रकार हैं- 1. विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 162 एवं धारा 53 के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी उपाय विनियम 2010 के अधीन प्रदेश में विद्युतीय अधिष्ठापनों की जाँच। 2. विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 54 के अन्तर्गत, मेला, प्रदर्शनी व सार्वजनिक/अन्य स्थलों के अस्थायी अधिष्ठापन, जनरेटर अधिष्ठापनों की जाँच व विशिष्ट व्यक्तियों के कार्यक्रमों से सम्बन्धित विद्युतीय अधिष्ठापनों की जाँच। 3. विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 161 के अन्तर्गत प्रदेश में विद्युत से घटित दुर्घटनाओं की जाँच। 4. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम 2010 के विनियम 29 के अन्तर्गत राज्य में विद्युत स्थापना कार्यों के लिए ठेकेदारों को लाइसेन्स दिया जाना, विद्युतीय कार्याें के सुपरविजन के लिए पर्यवेक्षकों को सक्षमता प्रमाणपत्र और वर्कमैन को परमिट जारी करना। 5. उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफी रूल्स, 1951 के अधीन किसी चलचित्र गृह के विद्युतीय अधिष्ठापनों का निरीक्षण करना 6. प्रदेश में विद्युत ऊर्जा के उपभोग पर शुल्क (इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी) लगाये जाने का प्राविधान उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम 1952, के अन्तर्गत किया गया है। 7. इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के भुगतान आदि से संबंधित नियम उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) नियमावली 1971 में दिये गये है। 8. अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सरकार को विभिन्न श्रेणी के उपभोग पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की दर निश्चित करने का अधिकार प्राप्त है। 9. इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का भुगतान सरकारी कोषागार में निर्धारित समय के अन्दर जमा करने का उत्तरदायित्व यथास्थिति लाईसेन्सी, नामित अधिकारी तथा अन्य व्यक्ति का है। 10. इस समय प्रदेश में लागू इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की दर शासकीय अधिसूचना 79/I/2016-01 (3)/01/2003 दिनांक 25 जनवरी, 2016 में दी गयी है।
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